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ब्रेकिंग : विधायक अजय चंद्राकर का पुराना वीडियो वायरल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

बिगुल
धमतरी में सोशल मीडिया पर एडिटेड और भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि भाजपा कार्यालय कुरूद में पार्टी का झंडा फहराने के पुराने वीडियो को एडिट कर स्वतंत्रता दिवस से जोड़ दिया गया और इसे तिरंगे के अपमान से संबंधित भ्रामक संदेश के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.

पुलिस के मुताबिक, 22 मार्च 2026 को भाजपा कार्यालय कुरूद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था. इसी वीडियो को बाद में एडिट कर उसमें तिरंगे का प्रतीक और भ्रामक शीर्षक जोड़ दिया गया. वीडियो को Instagram और Facebook पर प्रसारित किया गया.

मामले की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 190/2026 के तहत धारा 336(4) और 353(2) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ की और उनके मोबाइल फोन की जांच की.

पुलिस की जांच में वीडियो एडिटिंग से जुड़े एप्लीकेशन और सोशल मीडिया से संबंधित डिजिटल साक्ष्य मिले. पुलिस के अनुसार, मूल वीडियो को News Banao App के जरिए एडिट किया गया था. बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. वीडियो डिलीट किए जाने के बाद Instagram के Recently Deleted सेक्शन में भी उसके साक्ष्य मिलने की बात पुलिस ने कही है. पुलिस ने स्क्रीनशॉट समेत अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया. जांच में आरोपी राकेश निराला के मोबाइल फोन से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी का झंडा फहराए जाने से संबंधित फोटो भी मिले. इनका भी पंचनामा तैयार किया गया.

पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने 18 अगस्त को ग्राम जिल्दी, थाना सारंगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ निवासी भुनेश्वर निराला, उम्र 25 वर्ष और राकेश निराला, उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया. पुलिस ने दोनों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 45 हजार रुपए बताई गई है.
दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया

धमतरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी फोटो, वीडियो या खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें. पुलिस ने चेतावनी दी है कि एडिटेड या भ्रामक सामग्री को प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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