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मंगेतर के सामने डांटने पर डीएसपी के रिश्तेदार को घर में घुसकर चाकू मारा, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

बिगुल
बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बन्नाक चौक स्थित सरस्वती स्टील के संचालक व डीएसपी के भाई पर देर रात चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद घायल कारोबारी को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, बन्नाक चौक निवासी रेनु मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके पति पशुपतिनाथ मिश्रा सरस्वती स्टील का व्यवसाय संचालित करते हैं. व्यवसाय से जुड़े काम के लिए उन्होंने कुछ समय पहले प्रेम मरकाम और उसकी पत्नी रोशनी यादव को घर के बाहर बने कमरे में रहने की अनुमति दी थी. बताया गया कि 17 मई की रात करीब 9.30 बजे पशुपतिनाथ मिश्रा बाहर निकले तो कमरे के भीतर लड़का-लड़की के होने की आवाज सुनाई दी, जबकि बाहर से ताला बंद था. शक होने पर उन्होंने प्रेम मरकाम को फोन कर बुलाया. प्रेम के आने पर ताला खुलवाया गया, जहां एक युवक और युवती मौजूद मिले. युवक ने अपना नाम घनश्याम धनकर बताया.

कमरे को खाली करने की बात कहने पर बढ़ा विवाद
मिश्रा परिवार ने कमरे में इस तरह की गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें घर खाली करने को कहा। उस समय युवक ने माफी मांग ली और दोबारा नहीं आने की बात कहकर वहां से चला गया। परिजनों का आरोप है कि रात करीब 10.35 बजे फिर से दरवाजा खटखटाया गया और बोला कि चाचा दरवाजा खोलो. जैसे ही पशुपतिनाथ मिश्रा ने दरवाजा खोला, घनश्याम धनकर अपने साथियों के साथ जबरन अंदर घुस आया. आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और चाकू से हमला कर दिया. हमले में मिश्रा की जांघ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंची रेनु मिश्रा को भी हल्की चोट लगी. हमले के बाद आरोपी दरवाजा तोड़ने और पत्थर फेंकने की कोशिश करते रहे. परिवार के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

कर्मचारी ने दी थी कमरे की चाबी
पुलिस जांच में सामने आया कि कर्मचारी प्रेम मरकाम अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था और कमरे की चाबी अपने दोस्त को दे गया था. वही युवक अपनी प्रेमिका या मंगेतर को लेकर कमरे में आया था. कारोबारी द्वारा टोके जाने के बाद वह अपमानित महसूस कर रहा था और बाद में चाकू लेकर लौट आया. सिरगिट्टी पुलिस ने मामले में धारा 296, 115(2), 333, 351(3), 118(1) और 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

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