छत्तीसगढ़ में रिटायर शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी, शिक्षा सचिव ने दी मंजूरी

बिगुल
छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षक सत्रांत यानी 30 अप्रैल 2026 तक सेवा में बने रह सकेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव ने संचालक लोक शिक्षण (DPI) को पत्र जारी कर आदेश लागू कर दिया है। आदेश के तहत शासकीय और 100% अनुदान प्राप्त स्कूलों के सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक सभी पदों को कवर किया गया है।
छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला की ओर से 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंत तक सेवा विस्तार देने की मांग की गई थी। इस मांग को लेकर शिक्षक कांग्रेस ने शिक्षा सचिव को स्मरण पत्र सौंपा था। इसके जवाब में शिक्षा सचिव ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए शिक्षकों के हित में फैसला लिया और पुनर्नियुक्ति (Chhattisgarh Teacher Reappointment) को स्वीकृति दी।
नया आदेश शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के हित में
शिक्षा विभाग के इस फैसले से जहां शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलेगी, वहीं स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी। यह निर्णय छात्रों के हित में भी साबित होगा, क्योंकि सत्र के बीच शिक्षक के स्थानांतरण या अनुपलब्धता से अक्सर पढ़ाई प्रभावित होती है।सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स
रिटायरमेंट के बाद शिक्षक देंगे लिखित सहमति
जारी आदेश के मुताबिक, कोई भी शिक्षक यदि रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति (Chhattisgarh Teacher Reappointment) नहीं लेना चाहता तो उसे लिखित रूप से मना करना होगा। अन्यथा, उसे स्वचालित रूप से 30 अप्रैल 2026 तक सेवा में बनाए रखा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल इच्छुक शिक्षक ही अपनी सेवाएं आगे बढ़ाएं।
इस फैसले का एक बड़ा लाभ यह होगा कि वर्षों का शिक्षकीय अनुभव अचानक स्कूलों से बाहर नहीं जाएगा। वरिष्ठ शिक्षकों की उपस्थिति स्कूलों के शैक्षणिक माहौल को बनाए रखने में सहायक होगी। खासकर बोर्ड कक्षाओं के लिए यह निर्णय अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है।