नवरात्र और दशहरा को लेकर गाइडलाइन जारी, डांडिया-डीजे धुमाल वालों को पालन करना होगा ये नियम
बिगुल
रायपुर :- नवरात्री त्योहार के संबंध में समस्त डीजे संचालक, घुमाल संचालक गरबा आयोजक एवं दुर्गा माता की स्थापना करने वाली करने वाली समितियों की बैठक ली गई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को अवगत कराया है कि विधानसभा चुनाव -2023 के लिये वर्तमान में लागु आचार संहिता को देखते हुये पंडाल में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार नही किया जायेगा। अनावृक्ति एवं असमाजिक तत्वों से बचाव, पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया।
पंडाल का निर्माण सार्वजनिक स्थल रोड को घेरकर नहीं किया जायेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।सार्वजनिक स्थल में तेज आवाज में डीजे धुमाल जैसे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करते पाये जाने पर जब्ती एवं राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। दुर्गा माता मूर्ति का विसर्जन की अनुमति दशहरा एवं दशहरा के अगले दिवस तक ही होगी।
रामगत्या एवं डांडिया जैसे आयोजनों में पास के माध्यम से केवल परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही एंट्री दिया जाये। किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति निर्मित न हो साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की व्यवस्था किया जाये। रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में केवल धार्मिक मानों को चलाया जाये। मुर्ति आगमन, स्थापना तथा विसर्जन के दौरान न्यायालय तथा शासन के निर्देश के आधार पर केवल ग्रीन पटाखे फोडने की अनुमति होगी।
आयोजन स्थल में विद्यतु विभाग से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिये जाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। नवरात्रि त्योहार के दौरान सम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। साथ ही असामाजिक तत्वो अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थानों में दिये जाने की अपोल प्रशासन द्वारा की गई। नवरात्री त्योहार को शांतिपूर्वक एवं सर्व समाज को एक साथ मिलकर मनाये। जाने की अपील की गई। अन्त में प्रशासन द्वारा जिले प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने हेतु उपस्थित सभी लोगों से आपील की गई।