हाईकोर्ट : एयरपोर्ट विस्तार को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई, गलत जानकारी देने पर एसडीओ को नोटिस

बिगुल
बिलासपुर में हवाई अड्डे और सुविधाओं के विस्तार से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदित्य ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। एसडीओ ने 19 मार्च की सुनवाई में बांउड्रीवाल पूरा होने संबंधी गलत जानकारी दी थी,जिसपर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जानकारी असत्य होने का दावा करने पर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की खण्डपीठ ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं वाई.सी शर्मा और राजीव श्रीवास्तव को कोर्ट कमिश्नर बनाकर मामले की जांच के लिए उसी दिन एयरपोर्ट भेजा था। आज वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में खण्डपीठ को प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट के अध्ययन के साथ ही हाईकोर्ट को यह स्पष्ट हो गया कि बांउड्रीवाल का निर्माण उन्नीस मार्च को पूरा नहीं हुआ था और कई हिस्से में काम बांकी थे। रिपोर्ट के साथ लगे फोटोग्राफ यह बात स्पष्ट कर रहे थे। इसे देखकर खण्डपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता से पूछा कि किस अधिकारी के कहने पर आपने बाउंड्रीवाल के पूरा होने की जानकारी कोर्ट को दी थी। इस पर अतिरिक्त महाधिवकता ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। मौखिक रूप से अपना स्पष्टीकरण दे रहे अधिकारी को कोर्ट ने नहीं सुना और उन्हे शपथपत्र के माध्यम से कंटेम्पट ऑफ कोर्ट नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिये।
मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल के लिए नियत की गई है। हाईकोर्ट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि पीडब्ल्यूडी द्वारा अदालत में चल रही सुनवाई को काफी हल्के में लिया गया है, और यह रवैया कही से भी बर्दाश्त किये जाने योग्य नहीं है।