मध्यप्रदेश

MP : कमीशन के लिए पंचायत ने पारित किया प्रस्ताव, मामले में जिला पंचायत में सरपंच व पंचों को नोटिस जारी

बिगुल
अनूपपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। जहां ग्राम पंचायत ने विभिन्न निर्माण कार्यों में पंच एवं सरपंच को कमीशन देने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही इस प्रस्ताव के साथ कमीशन ना देने वाले सचिव का अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया। जब सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी सामने आई तो प्रशासन ने आनन फानन में इस पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं पंचों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

यह है मामला

पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सालार गोंदी में पंच एवं सरपंचों ने पहले तो विभिन्न कार्यों में ग्राम पंचायत सचिव से कमीशन की मांग की, जिसे न देने पर विधिवत ग्राम पंचायत की ग्राम सभा आयोजित की गई। जहां 11 सितंबर को ग्राम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि पंचों को 5 प्रतिशत सरपंच को 10 प्रतिशत एवं उपसरपंच को 7 प्रतिशत कमीशन सचिव प्रदान करें। प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ है कि सचिन जयंती पनारिया ने आज तक 1 रुपए भी कमीशन राशि पंचायत पदाधिकारी को प्रदान नहीं की है, जिसको देखते हुए सचिव का स्थानांतरण अन्यत्र किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

जिला पंचायत ने 16 को जारी किया नोटिस

इस मामले के सामने आने के बाद न्यायालय या पर कलेक्टर विकास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने ग्राम पंचायत सागर गोंदी के सरपंच विक्रम प्रसाद, पांच सोनिया बाई, तुलसी बाई, नरबदिया बाई, मीराबाई, ओम प्रकाश, सुनी बाई, सरिता बाई, हेमलता बाई, दुर्गा सिंह, राजेश कुमार, बृजलाल, ज्ञानवती, पतिलाल, बैसाखू माझी ,ओम प्रकाश सिंह को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है साथ ही संतोष जनक जवाब न होने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 हानी दुरुपयोग के लिए पंचों का दायित्व के तहत शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के मामले में धारा 40 के तहत पद से हटाने की चेतावनी दी गई है।
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