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1 अक्टूबर से लागू होगा SIM कार्ड का नया नियम, पहले से और बढ़ जाएगी सख्ती

बिगुल

सिम कार्ड का नया नियम आने से इसे खरीदना और एक्टिवेट करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा. भारत सरकार ने सिम के लिए सख्त नियम पेश कर दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस सेफ और सिक्योर हो. दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए दो सर्कुलर जारी किए हैं. नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को ज्यादा सावधान रहना होगा.

उन्हें वहां काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड की जांच करनी होगी. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का रजिस्ट्रेशन कराना है.

नियम में ये भी है कि बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की भी जांच करनी होगी. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें नियमों का पालन करें. यह चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए है. इसके अलावा, DoT ने निर्धारित किया है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में टेलीकॉम ऑपरेटर को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा. इसके बाद ही वे उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दे सकते हैं.

सिम खो जाए या डैमेज हो तो क्या होगा
जब आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं या पुराना सिम कार्ड खो जाने या डैमेज हो जाने के कारण रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो आपको एक डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा. यह प्रोसेस वैसी ही होगा जैसा कि नया सिम कार्ड लेने के दौरान होता है. यह सुनिश्चित करना है कि सिम कार्ड सही लोगों को ही मिल सके. नए नियम का मकसद सिम कार्ड को सेफ और सिक्योर रखना है, और धोखेबाजों को फोन तक पहुंचने से रोकना है. यह देश और लोगों की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी कदम है

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