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अनुपात हीन संपत्ति के मामले में DEO को चार साल की सजा और जुर्माना


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आय से अधिक संपत्ति के मामले में दंतेवाड़ा के तत्कालीन DEO को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दंतेवाड़ा की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से भी डीईओ को दंडित किया गया है. एन्टी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक-04/2017, धारा-13(1)ई, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 के […

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दंतेवाड़ा के तत्कालीन DEO को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दंतेवाड़ा की अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से भी डीईओ को दंडित किया गया है.

एन्टी करप्शन ब्यूरो के अपराध क्रमांक-04/2017, धारा-13(1)ई, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 के प्रकरण में आरोपी सुभाष गंजीर, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दन्तेवाडा के विरूद्ध अपने पदस्थापना के दौरान स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने की सूचना पर सत्यापन उपरान्त दिनांक 14 फरवरी 2017 को अपराध पंजीबद्ध किया गया. माननीय विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर दिनांक 15 फरवरी 2017 को आरोपी के शासकीय आवास दन्तेवाडा, वृन्दावन कॉलोनी जगदलपुर एवं पैतृक ग्राम कोटपाड जिला कोरापुट (ओडिशा) में छापा तलाशी कार्यवाही किया गया था.

प्रकरण में विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्ध विधिवत् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण में अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय, भ.नि.अधिनियम, दन्तेवाडा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा में पेश किया गया. उक्त अपराध में विशेष प्रकरण क्रमांक-04/2008 में विचारण उपरान्त माननीय विशेष न्यायाधीश श्री संतोष कुमार आदित्य, विशेष न्यायालय, भ.नि.अधिनियम, दन्तेवाडा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31 अगस्त 2026 में आरोपी के विरूद्ध 88.30 प्रतिशत अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुये धारा-13(1)ई, 13(2) भ्रनिअधि 1988 के तहत 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.

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