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रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउड स्पीकर बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बिगुल
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने इंदौर जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार इंदौर जिले में समस्त उत्सव आयोजन के दौरान बगैर अनुमति के डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उत्सव आयोजन के दौरान इनके उपयोग के लिए विहित प्राधिकारी से अनुमति लेना होगी।

रातभर आयोजन, जनता परेशान
शहर में रातभर आयोजन हो रहे हैं। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के साथ शादी, पार्टी और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम रातभर चलते हैं। इन कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों की वजह से रहवासियों को परेशानी होती है। बीमार, बच्चे और बुजुर्ग रातभर सो नहीं पाते। इन्हीं शिकायतों के चलते कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

दंडनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जाएगी
जारी आदेश में लिखा है कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध मानकर कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 डी.जे. व लाउड स्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। डी.जे. तथा लाउड स्पीकर किराए पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन के लिए 02 से अधिक मध्यम आकार के डी.जे. व लाउड स्पीकर किराए पर नहीं देंगे।

प्रेशर हार्न खरीदने बेचने पर भी प्रतिबंध
प्रेशर हार्न के भंडारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

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