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गांजा बेचकर अवैध कमाई से संपत्ति बनाने वालों पर सफेमा कोर्ट ने की कार्रवाई, 40 लाख की संपत्ति फ्रीज

बिगुल
दुर्ग जिले में गांजा बेचकर अवैध कमाई से संपत्ति बनाने वालों पर सफेमा कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए आरोपी परिवार की 40 लाख की संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दिया है। दुर्ग जिले में इस तरह का यह पहला मामला है। आरोपियों के द्वारा अवैध कार्य से अर्जित संपत्ति, भूमि, उनके निर्माणाधीन मकान, बैंक में जमा राशि , मोटर सायकल बुलेट, वाहन एक्टिवा और जब्त की गई नकद रकम की फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया है।

23 दिसंबर 2024 को पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर दुर्ग तितुरडीह निवासी सुमन बारले (पांडेय) के यहां छापेमार कार्रवाई की। यहां किराये के मकान में मादक पदार्थ गांजा रखकर बेचा जा रहा था। मोहन नगर थाना प्रभारी निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा और निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी दुर्ग के नेतृत्व टीम तैयार कर सुमन बारले के मकान में छापा मारा कार्यवाही की गई। पुलिस ने आरोपी सुमन बारले(पाण्डेय) उसका पति शैलेन्द्र पाण्डेय, छोटी बहन अपचारी बालिका मिली। मकान की तलाशी के दौरान आठ पैकेट में सेलोटेप से लिपटा मादक पदार्थ गांजा और बिक्री की रकम 68,200 रुपये मिले। मादक पदार्थ गांजा को तौलने पर कुल 16.782 किलो ग्राम होना पाया गया।

आरोपी सुमन बारले ने बताया कि इसके परिवार के सदस्य पिता संतोष बारले, बहन दीपाली बारले, दादी रामबाई बारले, भाई अपचारी बालक मिलकर कई वर्षों से मादक पदार्थ गांजा और शराब बेचते आ रहे हैं। जिससे अर्जित लाभ से इनके द्वारा मोटर सायकल बुलेट,मोटर सायकल एक्टीवा, सोने चांदी के गहने व तितुरडीह मे नजुल सीट की भूमि खरीदे है। उक्त भूमि पर इनके द्वारा मकान निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जो पूर्ण होने को आ गया है।

आरोपी सुमन बारले, शैलेन्द्र पाण्डेय, दीपाली बारले, रामबाई बारले, संतोष बारले और अपचारी बालक, बालिका के खिलाफ अपराध क्रमांक 660/2024 धारा 20(ख),27(क) एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण मे बिक्री रकम एवं मोटर सायकल बुलेट, मोटर सायकल एक्टीवा , सोने चांदी के जेवर एवं भूमि/मकान अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदना पाए जाने से धारा 68 एफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर प्रतिवेदन मुंबई सफेमा कोर्ट दिनांक 21.01.2025 को भेजा गया।

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