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हिंदी माध्यम स्कूल बंद ना करें, शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट का आदेश नही माना, अब जारी हुआ अवमानना नोटिस

बिगुल
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की पूरी कार्रवाई हिंदी में हुई।

पूर्व में एक जनहित याचिका डॉ. रविंद्र कुमार वर्मा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शालाओं को शुरू करने के लिए उनमें पूर्व से संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद किया जा रहा है और छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है।

हिंदी माध्यम में पढ़ाई जारी रहे

याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पूर्व संचालित हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद नहीं किया जाए। यदि आवश्यक हो तो दो पालियों में कक्षाएं लगाई जाएं। जो छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें हिंदी में ही पढ़ने दिया जाए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाते हुए बताया है कि उक्त आदेश का पालन शिक्षा सचिव द्वारा नहीं किया गया है। अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित स्कूलों में हिंदी माध्यम की पढ़ाई हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शुरू नहीं कराई गई है।

शिक्षा सचिव को नोटिस जारी

इसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। उक्त याचिका हिंदी में पेश की गई थी, जिस पर पूरी सुनवाई भी हिंदी में हुई। शिक्षा सचिव को हिंदी में ही नोटिस दी गई है। जानते चलें कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए गठित की गई स्थायी कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट डीपीआई को सौंप दी गई है। डीपीआई से यह रिपोर्ट अब शासन के पास जाएगी। वहां से मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट में पेश किए गए सुझाव के मुताबिक, जिन स्कूलों को आत्मानंद विद्यालयों में कन्वर्ट किया गया है और जहां पूर्ण रूप से इंग्लिश माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं वहां अब हिंदी कक्षाएं भी संचालित होंगी। अर्थात यदि किसी विद्यालय में पहली से बारहवीं तक इंग्लिश माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही हैं तो यहां पहली से बारहवीं तक हिंदी माध्यम की भी कक्षाएं लगेंगी। इस तरह से स्वामी आत्मानंद विद्यालय अब पूर्ण रूप से इंग्लिश माध्यम विद्यालय नहीं रह जाएंगे। इसके स्वरूप में बदलाव किया गया है।

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